अब रिस्वत लेने वालो के साथ साथ ही रिस्वत देने वालों को भी सक्त सजा का कानून बन चूका है amendment corruption bill में लोक सभा में मंजूरी देदी गई है
इस बिल मे रिश्वत देने वाले को 7 साल की जेल या जुर्माना या फिर जेल और जुर्माना दोनों का प्रोविजन किया गया है इस बिल मे रिश्वत लेने वाले को कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल का सजा का प्रोविजन किया गया है
इसके साथ साथ corruption से जुड़े मामलों को 2 साल के अंदर अंदर ही निपटना होगा तो रिश्वत लेने और देने वालो का सक्त कानून बन चुका है
अगर कोई पर्सन रिश्वत लेते हुए पकडा जाता हैं तो उसको कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा हो सकती है
इसी के साथ अगर कोई पर्सन रिश्वत देते हुए पकडा जाता हैं तो उसे 7 साल के जेल या जुर्माना या फिर जेल और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है
तो अगर कोई भी अधिकारी आप से रिश्वत का डिमांड करता है तो आप को उसको रिश्वत देने से बचना है और उसकी कॉम्पलें करनी है
क्योकि अगर आप उसको रिश्वत देते हुए पकड़े जाते है तो इसमें आप को भी 7 साल की सजा हो सकती हैं और आप के ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है
सो गाईस रिश्वत लेने और देने से बचे और साथ ही देश को corruption फ्री कंट्री बनाने में मदत करे
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