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 अक्सर लोगों को नेम चेंज करने का प्रोसेस नहीं पता होता है क्योकि लोगों को वही चीजें पाता होती हैं जिसकी उन्हें जरूरत पड़ती रहेती हैं और नेम चेन्ज करना एक ऐसा प्रोसेस है


 जिसकी जरूरत बहोत कम पड़ती है लेकिन जब भी नेम चेन्ज करने की जरूरत पड़ती हैं तो इसकी जानकारी न होने के वजह से आप को बहोत सारी प्रॉब्लम का समना करना पड़ता है 


नेम चेन्ज करने के बहोत सारे रीजन होते हैं जैसे की आप की शादी हो गई हो और आप अपने पति का सर नेम अपने के साथ लगवाना चाहती है


 तब भी आप को नेम चेन्ज का प्रोसेस फॉलो करना होता है और अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं और आप के नाम के साथ सर नाम नही है तो आप का पासपोर्ट नही बनता है


 इसलिए आप को नेम के पहले सर नेम लगवाना पड़ता है उसके लिए आप को यही प्रोसेस फ़ॉलो करना पड़ेगा इसी तरह अगर आप को अपना नाम पसंद नहीं है तो भी आप अपना नेम चेंज करवा सकते हैं


  सो गाईस आज के इस पोस्ट मे हम बात करने वाले है की आप कानूनी तौर पर आप अपना नाम कैसे बदलवा सकते हैं 


आप थ्रि स्टेप फॉलो करके अपना नाम चेंज करवा सकते हैं 


Step 1. 

            Affidavit आप को किसी भी notary advocates से एक affidavit बनवाना होता है जो की 150 से 2 सौ मे एफिडेविट बना देता हैं affidavit मे तीन चीजें होनी चाहिए

 आप का ओल्ड नेम और न्यू नेम और दूसरा आप का address और तीसरा रीजन आप अपना नेम क्यु चेंज करवाना चाहते हैं


  जैसे की हमने बताया की आप की शादी हो गई हो आप अपने पति का सर नेम लगवाना चाहते है या पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं 


उसके लिए आप सर नेम लगवाना चाहते हैं या आप को अपना नेम पसंद नहीं है इसलिए बदल वना चाहते हैं या फिर जो भी रीजन हो उस एफिडेविट मे बताना होता है 

अगर आप central government employee है तो इस affidavit के साथ एक नेम चेंज डेट भी बन वानी पड़ती है

 

Step 2. 

              News paper publication आप को किन्ही दो news paper मे अपने नेम चेंज करने कीpublication को publication करना होता है इसके लिए आप को दो न्यूज़ पेपर choose करने होते हैंं


   जिनमें से पहला न्यूज़ पेपर लोकाल लैंग्वेज मे होना चाहिए और दूसरा न्यूज़ पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए फुल example अगर आप पंजब मे रहा रहे हैं 

और आप अपना नेम चेंज करवाना चाह रहे हैं तो आप को पंजाबि लैंग्वेज मे नोटिफिकेशन देनी होगी दूसरा एक इंग्लिश न्यूज़ पेपर मे नोटिफिकेशन देनी होगी के आप अपना नाम बदल रहे हैं


 अब आपको भविष्य मे इस नाम से जाना जाए जैसे की आप न्यूज़ पेपर मे देखते रहते हैं news paper मे इसलिए publication करवाया जाता है


 की अगर किसी को आप का नेम चेंज करने मे कोई objection है तो वो कोर्ट में केस कर सकता है फुल एक्सम्प्ले अगर आप कोई क्रिमिनल है 


 और आप नेम चेंज करवाना चाह रहे तो फिर आप के क्राइम डीपटमेंट को आप के नेम चेंज करने मे objection होगा तो उस situation मे नेम नही चेंज करवा सकते है


 लेकिन अगर आप न्यूज़ पेपर मे नोटिफिकेशन देदे और उसके बाद भी कोई objection न उठाए तो आप का रास्ता किल्यर हो जाता है 


Step 3. 

            Gazette publication करने का स्टेट गोवर्नमेंट सेंट्रल गोवर्नमेंट दोनों का Gazette हर महिने publication होते हैं आप चाहे तो सेंट्रल गोवर्नमेंट के Gazette मे publication करा सकते हैं


  और आप चाहे तो स्टेट गोवर्नमेंट के Gazette मे भी publication करा सकते हैं इसके लिए आप को अपने publication केशन डीपटमेंट को एक अप्लिकेशन देनी होती हैं 

अप्लिकेशन के साथ आप अटैच करे गे एक एफिडेविट जो आप पहले बनवाए है और जो आप न्यूज़ पेपर मे नोटिफिकेशन दी है

 दोनो ओर्जिनल news paper चाहिए और वो अप्लिकेशन ये तीनों चीजें अटैच करके आप को अपने स्टेट के publication केशन डिपार्टमेंट को भेजनी होती हैं

 और वो 1 से 3 महीने में Gazette मे publication कर देते हैं जैसे की आप के नेम चेंज की नोटिफिकेशन Gazette मे publication hoti है 

तो ऑफीसाली कानूनी तौर पर आप का नाम चेंज हो जाता हैं उसके बाद जो ये डॉक्यूमेंट है जैसे की एफिडेविट न्यूज़ पेपर मे आप ने जो नोटिफिकेशन निकल वाई है

 और जो Gazette मे नोटिफिकेशन निकली है इन तीनों डॉक्यूमेंट को आप सभाल कर रखना है और इनके किसी भी ग्राउं डॉक्यूमेंट पर नेम चेंज करवा सकते हैं 

full example अगर आप पैन कार्ड पर नेम चेंज करना चहते हैं तो आप को यही डॉक्यूमेंट स्टेपल करने होंगे इसी तरह अगर आप आधार कार्ड मे भी नेम चेंज कराना चहेंगे तो उसके साथ भी यही डॉक्यूमेंट अटैच करेगे और आप के आधार कार्ड मे नेम चेंज हो जायेगा


 इसी तरह मार्कसीट या डिग्री मे अपना नेम चेंज कराना चाहते हैं तो यही तीनो डॉक्यूमेंट के आधार पर मार्कसीट या डिग्री मे भी नेम चेंज करा सकते हैं हलकी मार्कसीट डिग्री मे नेम चेंज कराना जरूरी नहीं है


 अगर आप उन मार्कसीट डिग्री को लगाते हैं तो वो आप के ओल्ड नेम के साथ ही वैलिड होंगी साथ मे ये तीन डॉक्यूमेंट आप को स्टेपल करने होते हैं लेकिन अगर आप मार्कसीट मे या डिग्री मे नेम चेंज कराना चाहते हैं


 तो डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी से contacts करना होता है और 10 वी और 12 के लिए आप को बोर्ड जाना होगा इन्ही तीनों डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना होता है एफिडेविट और जो न्यूज़ मे नोटिफिकेशन दी है


 और जो gazette मे नोटिफिकेशन निकली है उसकी कटिंग अब बात अति है नेम चेंज करने मे time कितना लगता हैं सबसे पहले आप को एफिडेविट बनवाना होता है वो आप का एक दिन मे ही बन जाता है


 दूसरी चीज है नोटिफिकेशन न्यूज़ पेपर मे वो आपके 1 से 3 दिन में publication हो जाती है इसके बाद जो time लगता हैं आप का वो gazette मे publication होने मे time लगता हैं क्योकि स्टेट गोवर्नमेंट और सेंट्रल गोवर्नमेंट दोनों का gazette है


  ये महीने में सिर्फ एक बार निकलता है इसलिए gazette मे publication होने मे 1 से 3 महीना लग जाते हैं तो लगभग आप 4 महीने में आप अपना नाम ओफिसलि चेंज कर सकते हैं 


सो गाईस आज आप ने जाना की कानूनी तौर पर आप अपना नेम कैसे चेंज कर सकते हैं अगर आप को ये पोस्ट पसंद आया है तो इसको like करिये और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करे और अगर आप के मन में कोई प्रश्न है तो नीचे कॉमेंट मे पूछ सकते हैं 

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